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Ambala News: कनाडा के एनआरआई से ठगी और लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:50 AM IST
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Bail plea rejected
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। कनाडा के एनआरआई से ठगी और लूट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी सोमनाथ की दूसरी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वादी मखन सिंह, जो 2009 से अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रहे हैं उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह पीएमआर बीमारी के इलाज के सिलसिले में चंडीगढ़ जा रहे थे। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें नशीली चीज सुंघाकर बेसुध कर दिया और उनका सूटकेस, जिसमें कपड़े, 800 कनाडाई डॉलर, 90 हजार रुपये नकद और एक गूगल फोन था, लूट लिया।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चार मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामले में उसे पांच साल की सजा हो चुकी है। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी
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