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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में पदों की परीक्षा को लेकर धारा 144 अदेश जारी किए
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14 नवंबर को आयोजित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में सहायक लाइनमैन पदों की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा को देखते हुए डीसी ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि यह परीक्षा 14 नवंबर को प्रात: साढ़े 10 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए अंबाला शहर, छावनी, मुलाना व बराड़ा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जारी आदेशों में उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी।
परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, बेल्ट, किसी भी प्रकार की घड़ी, बालियां, चेन, अंगूठी और कम्युनिकेशन डिवाइस इत्यादि ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व सरकारी कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जारी आदेशों में उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगी।
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परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, बेल्ट, किसी भी प्रकार की घड़ी, बालियां, चेन, अंगूठी और कम्युनिकेशन डिवाइस इत्यादि ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों व सरकारी कर्मियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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