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Ambala News: नौकरी दिलाने के नाम धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 12:29 AM IST
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Anticipatory bail application rejected in job fraud case
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। रेलवे में स्टेशन मास्टर, टीटीई व क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दायर दो अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। इस मामले में आरोपी प्रवेश व उसकी पत्नी जैहरान नाग की ओर से दूसरी बार अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। वहीं तीसरे आरोपी राजू नाग की तरफ से पहली अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला बेरोजगार युवाओं के शोषण से संबंधित है। अभियुक्तों से सच्चाई का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि उन्होंने अपने बैंक खातों में कथित राशि ली थी।
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याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा कथित समझौते और उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर, अदालत ने कहा कि केवल उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना अग्रिम जमानत का आधार नहीं बन जाता है, खासकर जब उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक न हो।
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पीड़ित ने दी थी शिकायत : पुलिस को दी शिकायत में बलदेव नगर की नैब कॉलोनी निवासी श्याम लाल ने बताया कि दामाद पवन कुमार भारतीय सेना में नौकरी करते हैं। उनका दोस्त पश्चिम बंगाल का रहने वाला राजू नाग है जो बैचमेट है। 31 मार्च 2019 को दामाद और उसका दोस्त घर आए थे। आरोपी राजू ने कहा कि वह रेलवे में स्टेशन मास्टर, टीटीई व क्लर्क की नौकरी लगवा सकता है। दामाद और वह झांसे में आ गए और एडवांस के तौर पर 16 लाख 50 हजार रुपये दिए। इसके बाद टुकड़ों में 43 लाख 50 हजार रुपये व दस्तावेज दिए। इसके अलावा दामाद पवन कुमार के बहनोई सिरसा निवासी सुरेंद्र कुमार सिरसा ने भी अंबाला सिटी के जंडली में उसके सामने 8 लाख 50 हजार रुपये की नकदी दी।

इस तरह आरोपी राजू नाग, इसके पिता प्रवेश नाग और इसकी माता जैहरान नाग ने रेलवे में बच्चों को नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 95 लाख रुपये धोखाधड़ी की। इनमें से केवल 10 लाख रुपये ही वापस हुए। शिकायत पर सेक्टर-9 थाना पुलिस ने आरोपी राजू और उसके पिता प्रवेश नाग और माता जैहरान नाग पर धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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