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वर्दी में सेना व सीएपीएफ बल को मिलेगी छूट, कर्फ्यू में निकलने वाले पर होगी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Apr 2021 12:22 AM IST
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Action will be taken on the exit of curfew
नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर नहीं निकल सकता। जारी आदेश में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी डीसी अंबाला अशोक शर्मा ने दी।
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जिलाधीश अशोक कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसकी अनुपालना अंबाला जिला में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपातस्थिति, नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, दमकल विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
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रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए है अनुमति
वहीं, आदेशों के अनुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल और गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम को खुला रखा जाएगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी।
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