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नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई : पार्थ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Sep 2024 04:50 AM IST
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Action will be taken against printing promotional material against the rules: Parth
अंबाला। विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित नियमानुसार के वितरित प्रचार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव पंफ्लेट, पोस्टर और संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी पार्थ गुप्ता ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव पंफलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल और नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें।
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चुनाव के दौरान मुद्रक और प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंफलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अवश्य छापें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है इसलिए यह जरूरी है कि उनके पंफलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब-किताब रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पंफ्लेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें, जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दे और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं।

ऐसे पोस्टर और पंफ्लेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पंफ्लेट छपवाए हैं और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी में आता है। चुनाव पंफ्लेट और पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।
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