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Ambala News: रुपये मांगने पर पीटने व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी बरी
Fri, 29 May 2026 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 29 May 2026 03:17 AM IST
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नारायणगढ़। पैसे के लेनदेन को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को राहत दी है। नारायणगढ़ की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आकांक्षा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विकास को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह पूरा मामला गांव हमीदपुर का था। शिकायतकर्ता गौरव शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने गांव के ही विकास को 85,000 रुपये दिए थे। 5 सितंबर 2023 को जब उसने विकास से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने पहले कोई जवाब नहीं दिया।
इसके कुछ देर बाद आरोपी विकास शराब के नशे में धुत होकर गौरव के घर में घुस गया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। जाते-जाते आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर नारायणगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में इस मामले में खुद शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह गौरव शर्मा अदालत में मुकर गया। गौरव शर्मा ने अदालत में साफ कह दिया कि वह कोर्ट में मौजूद आरोपी विकास को पहचानता ही नहीं है। उसने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसके साथ न तो कोई गाली-गलौज की और न ही कोई मारपीट की थी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पुलिस को ऐसी कोई शिकायत दी ही नहीं थी, बल्कि पुलिस ने उससे कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे। ब्यूरो
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इसके कुछ देर बाद आरोपी विकास शराब के नशे में धुत होकर गौरव के घर में घुस गया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। जाते-जाते आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर नारायणगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में इस मामले में खुद शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह गौरव शर्मा अदालत में मुकर गया। गौरव शर्मा ने अदालत में साफ कह दिया कि वह कोर्ट में मौजूद आरोपी विकास को पहचानता ही नहीं है। उसने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसके साथ न तो कोई गाली-गलौज की और न ही कोई मारपीट की थी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पुलिस को ऐसी कोई शिकायत दी ही नहीं थी, बल्कि पुलिस ने उससे कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे। ब्यूरो
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