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Ambala News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी बरी, पीड़िता समेत गवाह बयान से पलटे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 01:26 AM IST
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Accused acquitted in rape case, victim and witnesses turn hostile
अंबाला। दुष्कर्म और धमकी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने फैसला सुनाया है। उन्होंने प्रदीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर अपराध सिद्ध करने में पूरी तरह से अपर्याप्त रहा, क्योंकि पीड़िता और उनके पति सहित मुख्य गवाह अदालत में अपने पूर्व बयानों से पलट गए। अदालत में, अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह, जिसमें पीड़िता को होस्टाइल घोषित कर दिया गया।
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उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी प्रदीप कुमार ने न तो कभी उनके साथ दुष्कर्म किया, न ही उन्हें धमकाया और न ही कोई रुपये लिए। पीड़िता ने आगे कहा कि पुलिस ने खाली कागजात पर उनके हस्ताक्षर लिए थे और मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया उनका बयान भी पुलिस के दबाव में था। इस मामले में पीड़िता का पति भी अपने बयान से पलट गया। उन्होंने अदालत में कहा कि पत्नी के बयान को ही आगे रखा। अदालत ने पाया कि मामले में कोई वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत भी आरोपी के खिलाफ नहीं है। ऐसे में रिकॉर्ड पर आए सबूतों को दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त मानते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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यह था दुष्कर्म से जुड़ी शिकायत

यह मामला बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में 20 नवंबर 2024 को दर्ज कराई एफआईआर से जुड़ा था। जिसमें पीड़िता ने आरोपी प्रदीप कुमार पर बार-बार दुष्कर्म करने और धमकी देने के आरोप लगाए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी ने उन्हें अंबाला के स्माइल होटल में बुलाया। होटल के कमरे में आरोपी ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, जिसके बाद वह बेहोश होने लगीं और आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनके वीडियो और तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। ऐसे में 13 दिसंबर 2023 से 16 मार्च 2024 के बीच कई बार दुष्कर्म किया।
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