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Ambala News: महिला को जिंदा दिखा 128 वर्ग गज की फर्जी रजिस्ट्री करवाई
Sun, 05 Jul 2026 03:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sun, 05 Jul 2026 03:07 AM IST
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अंबाला। शाहपुर गांव के पूर्व सरपंच ने दो लोगों पर स्वर्गवासी माता के नाम पर बनी पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर लाखों रुपये मूल्य की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया है।
आरोप है कि जब उन्हें इस फर्जीवाड़े की भनक लगी तो आरोपी पक्ष के अनिल कुमार से बात तो वह उनसे गाली-गलौच करने लगा। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। में पूरे परिवार को मरवा दूंगा। पड़ाव थाना पुलिस ने पूर्व सरपंच की शिकायत पर गुरमीत सिंह व राधिका किरौला पर धोखाधड़ी के खिलाफ धारा 316(2) व जालसाजी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई की है।
शाहपुर गांव के पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी माता कुलदीप कौर के नाम गांव में खेती बाड़ी की जमीन थी। वर्ष 2011 में कैंट के पालम विहार निवासी गुरमीत सिंह व नन्हेड़ा के मिलाप नगर निवासी राधिका किरौला ने मिलीभगत कर उनकी माता के नाम से एक पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर 583 अपने नाम करवा ली थी। 26 फरवरी 2019 को कुलदीप कौर की मृत्यु हो गई। इसके बाद कानूनन वह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप रद्द हो गई थी।
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इसके बावजूद आरोपियों ने शातिराना ढंग से मृतका को कागजों में जिंदा दिखाया और मौत के करीब 4 महीने बाद 2 जुलाई 2019 को 128 वर्ग गज जमीन की फर्जी रजिस्ट्री आरोपी राधिका किरौला के नाम करवा दी। इस फर्जी खरीद-फरोख्त की कीमत कागजों में 3 लाख 92 हजार 800 रुपये दर्शाई गई। संवाद
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आरोप है कि जब उन्हें इस फर्जीवाड़े की भनक लगी तो आरोपी पक्ष के अनिल कुमार से बात तो वह उनसे गाली-गलौच करने लगा। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। में पूरे परिवार को मरवा दूंगा। पड़ाव थाना पुलिस ने पूर्व सरपंच की शिकायत पर गुरमीत सिंह व राधिका किरौला पर धोखाधड़ी के खिलाफ धारा 316(2) व जालसाजी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई की है।
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शाहपुर गांव के पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी माता कुलदीप कौर के नाम गांव में खेती बाड़ी की जमीन थी। वर्ष 2011 में कैंट के पालम विहार निवासी गुरमीत सिंह व नन्हेड़ा के मिलाप नगर निवासी राधिका किरौला ने मिलीभगत कर उनकी माता के नाम से एक पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर 583 अपने नाम करवा ली थी। 26 फरवरी 2019 को कुलदीप कौर की मृत्यु हो गई। इसके बाद कानूनन वह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप रद्द हो गई थी।
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इसके बावजूद आरोपियों ने शातिराना ढंग से मृतका को कागजों में जिंदा दिखाया और मौत के करीब 4 महीने बाद 2 जुलाई 2019 को 128 वर्ग गज जमीन की फर्जी रजिस्ट्री आरोपी राधिका किरौला के नाम करवा दी। इस फर्जी खरीद-फरोख्त की कीमत कागजों में 3 लाख 92 हजार 800 रुपये दर्शाई गई। संवाद