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पत्नी के हत्यारे पति को दस साल की कैद
Ambala
Updated Tue, 27 Aug 2013 05:35 AM IST
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अंबाला। क्राइम अगेंस्ट वुमन स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को टोबा निवासी जय कुमार को पत्नी को जलाकर मारने के मामले में दस साल कारावास की सजा सुनाई है। कोई ने दोषी पर 5 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने बीते दिनों ही उसे दोषी करार दिया था।
दूसरी ओर इस मामले में पति के माता-पिता को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले में लड़की पक्ष के परिजनों का आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जय से की थी और अपनी क्षमता अनुसार अपनी बेटी को सब कुछ दिया था। लेकिन बार-बार उसकी पत्नी को कुछ न कुछ मायके से लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा।
परिजनों के अनुसार इस मामले में उसकी बेटी को स्कूटर लाने के लिए दबाव बनाया गया और यही विवाद इतना बढ़ गया। जिसके बाद उनकी बेटी मायके घर वापस आ गई। लेकिन गांव के मौजिज लोगों ने इसमें हस्तक्षेप कर लड़की को समझाबुझाकर उसे वापस भिजवा दिया और वर पक्ष को भी ऐसा न करने के लिए समझा दिया। लेकिन वधू पक्ष के परिजनों का उनका आरोप है कि स्कूटर की खातिर उसकी बेटी को जलाकर मार दिया गया।
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इस घटना के बाद ससुराल पक्ष विवाहिता को छावनी सिविल अस्पताल लेकर आया और फिर वहां से निकल गया। पुलिस ने यमुनानगर के छप्पर निवासी शिव दयाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने इस मामले में पति को दस साल की कैद में पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दूसरी ओर इस मामले में पति के माता-पिता को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले में लड़की पक्ष के परिजनों का आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जय से की थी और अपनी क्षमता अनुसार अपनी बेटी को सब कुछ दिया था। लेकिन बार-बार उसकी पत्नी को कुछ न कुछ मायके से लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा।
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परिजनों के अनुसार इस मामले में उसकी बेटी को स्कूटर लाने के लिए दबाव बनाया गया और यही विवाद इतना बढ़ गया। जिसके बाद उनकी बेटी मायके घर वापस आ गई। लेकिन गांव के मौजिज लोगों ने इसमें हस्तक्षेप कर लड़की को समझाबुझाकर उसे वापस भिजवा दिया और वर पक्ष को भी ऐसा न करने के लिए समझा दिया। लेकिन वधू पक्ष के परिजनों का उनका आरोप है कि स्कूटर की खातिर उसकी बेटी को जलाकर मार दिया गया।
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इस घटना के बाद ससुराल पक्ष विवाहिता को छावनी सिविल अस्पताल लेकर आया और फिर वहां से निकल गया। पुलिस ने यमुनानगर के छप्पर निवासी शिव दयाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने इस मामले में पति को दस साल की कैद में पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।