फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 के आदेश

फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 के आदेश

Tue, 03 Apr 2018 01:04 AM IST
Updated Tue, 03 Apr 2018 01:04 AM IST
विज्ञापन
फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 के आदेश
फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 के आदेश
विज्ञापन

अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने गेहूं की फसल की कटाई के बाद किसानों द्वारा अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फसल के अवशेष जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि मनुष्य और प्राणियों में कई प्रकार की बीमारियां भी पनपती हैं। फसल के अवशेष जलाने से जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आगजनी से संपत्ति के नुकसान की संभावना भी रहती है। कृषि योग्य भूमि में उपलब्ध कीट मित्र भी नष्ट होते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान फसल के अवशेष जलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाएं और अवशेषों को खेत में जुताई करके खाद के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed