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- सेशन जज ने सुनाई सजा,
Updated Sun, 30 Jul 2017 12:28 AM IST
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अंबाला कैंट। स्वयं पर गोली चलाकर किसी अन्य पर आरोप लगाने वाले कैंट के अन्नापूर्णा टेंट हाउस मालिक अरुण विग को सेशन जज ने शनिवार सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अरुण विग का सहयोग देने वाले अन्य युवक को भी यही सजा सुनाई गई है। फिलहाल दोनों आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। बीती 25 जुलाई को दोनों आरोपियों को जज ने दोषी करार दिया था।
शनिवार सुनवाई के दौरान शाम करीब चार बजे जज ने यह सजा सुनाई। टेंट हाउस मालिक अरुण विग की कैंट ट्रिब्यून कॉलोनी वासी सुधीर वर्मा से निजी रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर अरुण विग ने शातिर अंदाज में योजना बनाई थी। मामला 16 अगस्त 2014 का है। रात के समय अरुण विग ने षड्यंत्र रच यह साबित करने का प्रयास किया था कि सुधीर वर्मा ने उस पर गोली चलाई। पुलिस को शिकायत में अरुण विग ने कहा था कि वह कस्तूबरा कालोनी के निकट रात करीब आठ बजे एक्टिवा पर गुजर रहा था जब उसपर गोली चलाकर उसे मारने का प्रयास किया था। अरुण विग ने इस मामले में सुधीर वर्मा का नाम लिया था। मगर जब जांच हुई तो पूरी परतें खुली। अरुण विगम द्वारा रची गई कहानी का भंडाफोड़ हुआ जिसके बाद पुलिस ने अरुण विग के अलावा उसका सहयोग देने वाले एक अन्य युवक को हिरासत में लिया था। अब इसी मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया है।
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शनिवार सुनवाई के दौरान शाम करीब चार बजे जज ने यह सजा सुनाई। टेंट हाउस मालिक अरुण विग की कैंट ट्रिब्यून कॉलोनी वासी सुधीर वर्मा से निजी रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर अरुण विग ने शातिर अंदाज में योजना बनाई थी। मामला 16 अगस्त 2014 का है। रात के समय अरुण विग ने षड्यंत्र रच यह साबित करने का प्रयास किया था कि सुधीर वर्मा ने उस पर गोली चलाई। पुलिस को शिकायत में अरुण विग ने कहा था कि वह कस्तूबरा कालोनी के निकट रात करीब आठ बजे एक्टिवा पर गुजर रहा था जब उसपर गोली चलाकर उसे मारने का प्रयास किया था। अरुण विग ने इस मामले में सुधीर वर्मा का नाम लिया था। मगर जब जांच हुई तो पूरी परतें खुली। अरुण विगम द्वारा रची गई कहानी का भंडाफोड़ हुआ जिसके बाद पुलिस ने अरुण विग के अलावा उसका सहयोग देने वाले एक अन्य युवक को हिरासत में लिया था। अब इसी मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया है।
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