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Ambala News: शगुन योजना में दिए जाते हैं 71 हजार रुपये
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अंबाला। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाती हैं।
डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा पांच हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाती हैं। डीसी ने यह भी बताया कि समाज के सभी वर्गों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य और पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये की राशि दी जाती है।
इसके अतिरिक्त जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और तीन हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकूला द्वारा अनुमति उपरांत ही लाभ दिया जाएगा।
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डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा पांच हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत दी जाती हैं। डीसी ने यह भी बताया कि समाज के सभी वर्गों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो उन विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों और उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य और पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये की राशि दी जाती है।
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इसके अतिरिक्त जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और तीन हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरांत पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकूला द्वारा अनुमति उपरांत ही लाभ दिया जाएगा।
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