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बीपीएल परिवारों को मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में 20 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता

Fri, 20 Jul 2018 01:13 AM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 01:13 AM IST
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बीपीएल परिवारों को मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में 20 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता
अमर उजाला ब्यूरो
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अंबाला सिटी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके परिजनों को मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। गत वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 240 परिवारों को लाभान्वित कर 48 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस वित्त वर्ष में 50 परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस समय जिले के 74088 वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, 8170 दिव्यांगों को दिव्यांग भत्ता, 30161 विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे माता-पिता जिनके पास केवल बेटियां हैं, उन्हें लाडली पेंशन योजना के तहत दंपति में से किसी एक सदस्य को 45 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दी जाती है। योजना में 2576 लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग बच्चे, जो स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे 530 मामलों में आर्थिक सहायता दी जा रही है।
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