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दुष्कर्मी को आठ साल की सजा और जुर्माना
Updated Sat, 12 May 2018 01:28 AM IST
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नाबालिग से रेप के आरोपी को आठ साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
हिसार के गांव धर्मपुरी निवासी पुनीत उर्फ गोलू को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने शुक्रवार को आठ साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की एवज में उसे एक साल की सजा और काटनी होगी। जानकारी अनुसार नारायणगढ़ निवासी एक पीड़िता ने फरवरी माह में पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 9वीं की छात्रा है। आरोपी वारदात की रात उनके घर आया और उसे जबरन अपने साथ बाहर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। सुबह परिजनों को पता चलने पर वह उसे महिला थाने ले गए। इसके बाद महिला थाने ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने शुक्रवार को पुनीत उर्फ गोलू को आठ साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
हिसार के गांव धर्मपुरी निवासी पुनीत उर्फ गोलू को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने शुक्रवार को आठ साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की एवज में उसे एक साल की सजा और काटनी होगी। जानकारी अनुसार नारायणगढ़ निवासी एक पीड़िता ने फरवरी माह में पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 9वीं की छात्रा है। आरोपी वारदात की रात उनके घर आया और उसे जबरन अपने साथ बाहर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। सुबह परिजनों को पता चलने पर वह उसे महिला थाने ले गए। इसके बाद महिला थाने ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने शुक्रवार को पुनीत उर्फ गोलू को आठ साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।