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Ambala News: निगम पोर्टल पर शहर के 233 दुकानदारों ने आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Aug 2024 06:41 AM IST
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233 shopkeepers of the city applied on the corporation portal.
शुरू हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया, पहले भी निगम ने खोला था पोर्टल, 133 दुकानदारों की पहले हो चुकी है रजिस्ट्री
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संवाद न्यूज एजेंसी,
अंबाला सिटी। स्वामित्व योजना में नगर निगम के अंतर्गत दुकानों के मालिकाना हक के लिए निगम पोर्टल पर शहर के 233 दुकानदारों ने आवेदन किया है। इसके लिए निगम ने दुकानदारों से 30 जुलाई तक आवेदन लिए थे। अब इन दुकानों के मालिकाना हक देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भी निगम ने 133 दुकानों की रजिस्ट्री की थी। इसके बाद पोर्टल बंद हो गया था।
दुकानदारों की मांग पर सरकार ने दोबारा पोर्टल खोला था और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल पर दोबारा आवेदन मांगे गए। दरअसल, नगरपालिकाओं के 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के दुकान, मकान के किराएदार, लीज धारक, तहबाजारी वालों के लिए पोर्टल खोला गया था। यह पोर्टल 16 से 30 जुलाई तक खुला रहा। जिसमें पहले और अब मिलाकर कुल 366 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया खत्म होते ही नगर निगम ने रजिस्ट्री करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम अब आवेदन करने वाले दुकानदारों से दुकानों के दस्तावेज मांगेगा।
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दस्तावेज पूरे होने के बाद दुकानों की निगम जेई पैमाइश करेंगे। इसके बाद दुकानों के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। जिसमें दुकानदार कलेक्टर रेट के अनुसार राशि भरेंगे। अगर किसी दुकानदार का कोर्ट केस चल रहा है या उसकी बकाया बाकी है तो दुकानदार को कोर्ट केस वापस लेना होगा व बकाया राशि भरने के बाद ही डिमांड नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद उनकी फाइल आगे बढ़ेगी। दुकानदारों को पोर्टल के जरिए 25 फीसदी एक साथ भरने होंगे और 75 फीसदी भरने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। राशि भरने के बाद निगम एनडीसी जारी करेगा और इसके बाद रजिस्ट्री होगी।
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स्वामित्व योजना में नगर निगम के अंतर्गत दुकानों के मालिकाना हक के लिए आवेदन लिए गए हैं। आवेदन आने के बाद अब दुकानदारों से दस्तावेज लिए जाएंगे और उसके बाद नियमानुसार रजिस्ट्री की जाएगी।
अदिति, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम।
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