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डजीटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए देना होगा आधार : सुनीता
Updated Thu, 05 Apr 2018 12:40 AM IST
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डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए देना होगा आधार : सुनीता
अंबाला सिटी। जिला खजाना अधिकारी सुनीता गोस्वामी ने कहा कि विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मियों को अप्रैल मास में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अप्रैल मास में पेंशनधारकों को खजाना कार्यालय में पीपीओ कॉपी, आधार नंबर की प्रति, स्वयं का मोबाइल साथ लेकर आना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के बाद जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा बायोमैट्रिक के माध्यम से आरंभ हो जाएगी। पेंशनधारकों की सुविधा के लिए अप्रैल मास में यह दस्तावेज लाने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए हैं। कहा कि जिन पेंशनधारकों का नाम ए से लेकर एच तक है, वे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, जिनका नाम आई से पी तक है, वे दूसरे सप्ताह में, जिनका नाम आर से एस तक है, वे अप्रैल मास के तीसरे सप्ताह में और जिनका नाम टी से लेकर जेड तक है, वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इन दस्तावेजों के साथ अप्रैल के चौथे सप्ताह में खजाना कार्यालय में पहुंचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पेंशनधारक यदि किसी ठोस कारण से पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक यह दस्तावेज लेकर खजाना कार्यालय नहीं पहुंच पाया, ऐसे शेष लाभपात्र चौथे सप्ताह मेें दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।
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अंबाला सिटी। जिला खजाना अधिकारी सुनीता गोस्वामी ने कहा कि विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मियों को अप्रैल मास में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अप्रैल मास में पेंशनधारकों को खजाना कार्यालय में पीपीओ कॉपी, आधार नंबर की प्रति, स्वयं का मोबाइल साथ लेकर आना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के बाद जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा बायोमैट्रिक के माध्यम से आरंभ हो जाएगी। पेंशनधारकों की सुविधा के लिए अप्रैल मास में यह दस्तावेज लाने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए हैं। कहा कि जिन पेंशनधारकों का नाम ए से लेकर एच तक है, वे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, जिनका नाम आई से पी तक है, वे दूसरे सप्ताह में, जिनका नाम आर से एस तक है, वे अप्रैल मास के तीसरे सप्ताह में और जिनका नाम टी से लेकर जेड तक है, वे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इन दस्तावेजों के साथ अप्रैल के चौथे सप्ताह में खजाना कार्यालय में पहुंचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पेंशनधारक यदि किसी ठोस कारण से पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक यह दस्तावेज लेकर खजाना कार्यालय नहीं पहुंच पाया, ऐसे शेष लाभपात्र चौथे सप्ताह मेें दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।