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Ambala News: सेना और पुलिस वर्दी की बिना अनुमति सिलाई और भंडारण पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की वर्दी व कॉम्बैट ड्रेस की खरीद, बिक्री, भंडारण और सिलाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक अंबाला की रिपोर्ट पर यह एहतियाती कदम उठाया गया है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से अंबाला एयर फोर्स स्टेशन और सेना की तैनाती के कारण बेहद संवेदनशील है।
प्रशासन के अनुसार, असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी के दुरुपयोग की आशंका को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या दुकान इन वर्दियों का कारोबार नहीं कर सकेगी। अधिकृत फर्मों को 15 दिनों के भीतर अपने व्यवसाय की लिखित सूचना निकटतम थाने में देनी होगी। दुकानदारों को ग्राहकों के नाम, पते और पहचान का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा तथा हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंपनी होगी।
विक्रेताओं को केवल असली जवानों की पहचान सत्यापित करने के बाद ही वर्दी बेचने की अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की वर्दी व कॉम्बैट ड्रेस की खरीद, बिक्री, भंडारण और सिलाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक अंबाला की रिपोर्ट पर यह एहतियाती कदम उठाया गया है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से अंबाला एयर फोर्स स्टेशन और सेना की तैनाती के कारण बेहद संवेदनशील है।
प्रशासन के अनुसार, असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी के दुरुपयोग की आशंका को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या दुकान इन वर्दियों का कारोबार नहीं कर सकेगी। अधिकृत फर्मों को 15 दिनों के भीतर अपने व्यवसाय की लिखित सूचना निकटतम थाने में देनी होगी। दुकानदारों को ग्राहकों के नाम, पते और पहचान का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा तथा हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंपनी होगी।
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विक्रेताओं को केवल असली जवानों की पहचान सत्यापित करने के बाद ही वर्दी बेचने की अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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