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Ambala News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 01:36 AM IST
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20 years imprisonment for rape convict
अंबाला सिटी। पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे मनपाल रमावत ने दोषी अजेश कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा में से कम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला 29 जनवरी 2024 का है, जब नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की साढ़े सत्तरह वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी।
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लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी सुबह सैर पर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। 30 जनवरी 2024 को पुलिस ने अपहरण की धारा 365 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। जांच के दौरान 3 फरवरी 2024 को पुलिस ने बालिका को नारायणगढ़ की अनाज मंडी से सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद जब बालिका के बयान दर्ज किए गए और उसकी मेडिकल जांच कराई गई तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी अजेश कुमार ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट में गंभीर यौन हमले की धारा 6 और आईपीसी की धारा 363, 366ए को जोड़ा। आरोपी अजेश कुमार को 5 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ब्यूरो
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