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Ambala News: बच्चे से कुकर्म के तीनों दोषियों को 20 साल कैद
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अंबाला। पांच साल तक अंबाला सिटी के एक क्षेत्र में नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने दोषी मानते हुए उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह सजा पॉक्सो की विशेष अदालत में एडिशनल सेशन जज कम स्पेशल जज पॉक्सो फास्ट ट्रेक कोर्ट मनपाल रमावत ने सुनाई है।
दोषी नाबालिग का वीडियो बनाकर उसके साथ कुकर्म करते रहे। बच्चे के जब गुप्तांग से खून निकला तो पिता को पता लगा और मामले का खुलासा हुआ। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी अटॉर्नी मुकेश भाटिया ने बताया कि इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो की विशेष अदालत में चार साल तक चली।
इसमें अब एडीजे मनपाल रमावत ने अंबाला सिटी निवासी जसकीरत, हरसिमरन सिंह और गगनदीप सिंह को दाेषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने की दशा में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह है कुकर्म का पूरा मामला
मार्च 2020 में अंबाला सिटी थाने में पीड़ित पिता ने शिकायत देते हुए बताया कि उसका बेटा नाबालिग है। वह पास के ही रहने वाले एक ही परिवार के तीन युवकों के पास पगड़ी बांधना सीखता था। उसके बेटे के साथ तीनों आरोपी पिछले चार से पांच साल से कुकर्म कर रहे हैं। बेटे की वीडियो बना लिया और धमकियां देते थे। पिता के पूछने पर बेटे ने बताया कि जब वह गलत काम कर रहे थे तब एक आरोपी के पिता ने अपने बेटे को पीड़ित बच्चे के साथ गलत काम करते देख लिया था। मगर अपने बच्चों को कुछ कहने के बजाय पीड़ित बच्चे को भी उन्होंने धमकाकर चुप करा दिया। इसमें धमकी दी गई कि तेरे परिवार को मरवा देंगे और सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डाल देंगे। परिवार की पूरी तरह बदनामी कर देंगे। जिसके डर से बेटे ने परिजनों को कुछ नहीं बताया और कई साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण सहता रहा। बच्चा अक्सर चुप रहने लगा और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। पिता ने जब देखा तो पता लगा कि बच्चे के गुप्तांगों से खून आ रहा था। बच्चे का फोन चेक कि तो रिकॉर्डिंग था। जब रिकॉर्डिंग को सुना तो पिता के होश उड़ गए। कॉल रिकॉर्डिंग में दोषी बार-बार उनके बेटे काे धमकाकर घर बुला रहे थे। इसके बाद बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि तीनों चाचा उसके साथ गलत काम करते थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया था।
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दोषी नाबालिग का वीडियो बनाकर उसके साथ कुकर्म करते रहे। बच्चे के जब गुप्तांग से खून निकला तो पिता को पता लगा और मामले का खुलासा हुआ। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी अटॉर्नी मुकेश भाटिया ने बताया कि इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो की विशेष अदालत में चार साल तक चली।
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इसमें अब एडीजे मनपाल रमावत ने अंबाला सिटी निवासी जसकीरत, हरसिमरन सिंह और गगनदीप सिंह को दाेषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने की दशा में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह है कुकर्म का पूरा मामला
मार्च 2020 में अंबाला सिटी थाने में पीड़ित पिता ने शिकायत देते हुए बताया कि उसका बेटा नाबालिग है। वह पास के ही रहने वाले एक ही परिवार के तीन युवकों के पास पगड़ी बांधना सीखता था। उसके बेटे के साथ तीनों आरोपी पिछले चार से पांच साल से कुकर्म कर रहे हैं। बेटे की वीडियो बना लिया और धमकियां देते थे। पिता के पूछने पर बेटे ने बताया कि जब वह गलत काम कर रहे थे तब एक आरोपी के पिता ने अपने बेटे को पीड़ित बच्चे के साथ गलत काम करते देख लिया था। मगर अपने बच्चों को कुछ कहने के बजाय पीड़ित बच्चे को भी उन्होंने धमकाकर चुप करा दिया। इसमें धमकी दी गई कि तेरे परिवार को मरवा देंगे और सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डाल देंगे। परिवार की पूरी तरह बदनामी कर देंगे। जिसके डर से बेटे ने परिजनों को कुछ नहीं बताया और कई साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण सहता रहा। बच्चा अक्सर चुप रहने लगा और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। पिता ने जब देखा तो पता लगा कि बच्चे के गुप्तांगों से खून आ रहा था। बच्चे का फोन चेक कि तो रिकॉर्डिंग था। जब रिकॉर्डिंग को सुना तो पिता के होश उड़ गए। कॉल रिकॉर्डिंग में दोषी बार-बार उनके बेटे काे धमकाकर घर बुला रहे थे। इसके बाद बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि तीनों चाचा उसके साथ गलत काम करते थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया था।