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30 अप्रैल तक पेंशन को आधार से लिंक करवाकर बहाल करा सकते पेंशन
Updated Fri, 27 Apr 2018 01:17 AM IST
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30 तक आधार से लिंक कराएं पेंशन खाता
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐेसे लाभपात्र जिनकी अलग-अलग योजनाओं की पेंशन रुकी हुई है, वे 30 अप्रैल तक पेंशन को आधार कार्ड से लिंक करवाकर पेंशन बहाल करवा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने बताया कि जिला में 584 ऐसे लाभपात्र हैं, जो समाज कल्याण विभाग के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग व अन्य श्रेणियों में पेंशन हासिल कर रहे थे, लेकिन उनका आधार पंजीकरण न होने के कारण पेंशन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभपात्रों को आधार कार्ड दुरुस्त करवाने के लिए 30 अप्रैल तक का एक और अवसर दिया गया है और आधार लिंक होने पर उनकी पेंशन बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि तक आधार लिंक न होने की स्थिति में ऐसे लोगों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ऐसे लाभपात्रों के लिए आधार नंबर को पेंशन आईडी के साथ अपडेट करना जरूरी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐेसे लाभपात्र जिनकी अलग-अलग योजनाओं की पेंशन रुकी हुई है, वे 30 अप्रैल तक पेंशन को आधार कार्ड से लिंक करवाकर पेंशन बहाल करवा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने बताया कि जिला में 584 ऐसे लाभपात्र हैं, जो समाज कल्याण विभाग के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग व अन्य श्रेणियों में पेंशन हासिल कर रहे थे, लेकिन उनका आधार पंजीकरण न होने के कारण पेंशन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभपात्रों को आधार कार्ड दुरुस्त करवाने के लिए 30 अप्रैल तक का एक और अवसर दिया गया है और आधार लिंक होने पर उनकी पेंशन बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि तक आधार लिंक न होने की स्थिति में ऐसे लोगों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ऐसे लाभपात्रों के लिए आधार नंबर को पेंशन आईडी के साथ अपडेट करना जरूरी है।