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Ambala News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 18 हजार केसों पर होगी सुनवाई
Fri, 12 Sep 2025 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 12 Sep 2025 12:57 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में 18 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें पारिवारिक विवाद, मोटर बीमा क्लेम, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी विवाद आदि श्रेणियां शामिल होंगी।
वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वीरवार को प्री लोक अदालत में 682 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें सभी मामलों का निस्तारण कर दिया गया। इन मामलों में 1.39 लाख रुपये की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। प्री-लिटिगेशन में उन मामलों की सुनवाई होती है जो किसी भी जगह पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों का पहले ही दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कर दिया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम प्रवीण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत तीन माह में एक बार लगाई जाती है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। इसमें पहले से दर्ज मामलों की सुनवाई होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इसके आयोजन से पहले ही आवेदन करना होता है ताकि दोनों पक्षों को बुलाया जा सके। इसमें इस बार सुनवाई के लिए सात बैंचें बनाई गई हैं जो अलग-अलग श्रेणी के मामलों पर सुनवाई करेंगी।
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इसमें पारिवारिक विवाद के लिए एक बैंच, 138 के मामलों के लिए एक बैंच, एडीजे कोर्ट की एक बैंच, रेलवे से जुड़े मामलों की एक बैंच, सिविल से जुड़े मामलों की एक बैंच, क्रिमिनल मामलों की एक बैंच व एक बैंच नारायणगढ़ में स्थापित की गई है।
लोगों की मदद के लिए अदालत परिसर के मुख्य गेट के पास हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।
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अंबाला सिटी। 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में 18 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें पारिवारिक विवाद, मोटर बीमा क्लेम, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी विवाद आदि श्रेणियां शामिल होंगी।
वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वीरवार को प्री लोक अदालत में 682 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें सभी मामलों का निस्तारण कर दिया गया। इन मामलों में 1.39 लाख रुपये की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। प्री-लिटिगेशन में उन मामलों की सुनवाई होती है जो किसी भी जगह पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों का पहले ही दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कर दिया जाता है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम प्रवीण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत तीन माह में एक बार लगाई जाती है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। इसमें पहले से दर्ज मामलों की सुनवाई होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इसके आयोजन से पहले ही आवेदन करना होता है ताकि दोनों पक्षों को बुलाया जा सके। इसमें इस बार सुनवाई के लिए सात बैंचें बनाई गई हैं जो अलग-अलग श्रेणी के मामलों पर सुनवाई करेंगी।
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इसमें पारिवारिक विवाद के लिए एक बैंच, 138 के मामलों के लिए एक बैंच, एडीजे कोर्ट की एक बैंच, रेलवे से जुड़े मामलों की एक बैंच, सिविल से जुड़े मामलों की एक बैंच, क्रिमिनल मामलों की एक बैंच व एक बैंच नारायणगढ़ में स्थापित की गई है।
लोगों की मदद के लिए अदालत परिसर के मुख्य गेट के पास हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।