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- 29 जून से मंडी में मिलेगी फड़ी वालों को स्थाई जगह
Updated Tue, 26 Jun 2018 12:33 AM IST
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मंडी में पॉलिथीन बैग में अब नहीं मिलेगी सब्जियां और फल
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जीटी रोड पर नई फल एवं सब्जी मंडी में अब जो भी व्यक्ति फल एवं सब्जी लेने के लिए जाएगा उसे अपने साथ थैला जरूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कमेट द्वारा सब्जी मंडी में यह घोषणा करवा दी है कि यदि कोई भी सब्जी एवं फल विक्रेता सामान देने के लिए पॉलिथीन बैग का प्रयोग करेगा तो उस पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना काटने के बाद भी वह पकड़ा गया तो उस मार्केट कमेटी की ओर अन्य तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वहीं 29 जून तक मार्केट कमेटी में रजिस्ट्रेशन करवा चुके सब्जी और फल विक्रेता को उनका सामान बेचने के लिए स्थायी जगह अलॉट की जाएगी।
हर हफ्ते की जा सकती है जांच
मार्केट कमेटी अधिकारियों के अनुसार पॉलिथीन बैग को लेकर मंडी में औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई फल और सब्जी विक्रेता पहली बार पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़ा गया तो उस पर पांच सौ रुपया जुर्माना होगा। दूसरी बार जुर्माना 25 हजार तक होगा। कोई ग्राहक भी मंडी में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि मंडी में कोई ग्राहक पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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29 जून को अलॉट होगी जगह
सब्जी मंडी में फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए अगल से जगह बनाई गई, जहां वह अपना सामान ग्राहक को बेच सकते हैं। जो भी फल एवं सब्जी विक्रेता अपना सामान बेचना चाहता है उसके लिए पिछले कई दिनों से कार्रवाई चल रही है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर 29 जून को विक्रेताओं को जगह अलॉट की जाएगी। इसके लिए शेड में 312 स्थान बनाए गए हैं। इन स्थानों पर बैठने के लिए अभी 120 से अधिक विक्रेता अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 30 जून से इस जगह मार्केट लगनी आरंभ हो जाएगी।
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विक्रेताओं को 29 जून को जगह अलॉट की जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन पर बैन लगाया गया है। आदेशों के बाद भी अगर कोई विक्रेता पॉलिथीन का प्रयोग करता पकड़ा गया तो उसका चालान किया जाएगा।
धमेंद्र पाल, सचिव, मार्केट कमेटी, अंबाला सिटी।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जीटी रोड पर नई फल एवं सब्जी मंडी में अब जो भी व्यक्ति फल एवं सब्जी लेने के लिए जाएगा उसे अपने साथ थैला जरूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कमेट द्वारा सब्जी मंडी में यह घोषणा करवा दी है कि यदि कोई भी सब्जी एवं फल विक्रेता सामान देने के लिए पॉलिथीन बैग का प्रयोग करेगा तो उस पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना काटने के बाद भी वह पकड़ा गया तो उस मार्केट कमेटी की ओर अन्य तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वहीं 29 जून तक मार्केट कमेटी में रजिस्ट्रेशन करवा चुके सब्जी और फल विक्रेता को उनका सामान बेचने के लिए स्थायी जगह अलॉट की जाएगी।
हर हफ्ते की जा सकती है जांच
मार्केट कमेटी अधिकारियों के अनुसार पॉलिथीन बैग को लेकर मंडी में औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई फल और सब्जी विक्रेता पहली बार पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़ा गया तो उस पर पांच सौ रुपया जुर्माना होगा। दूसरी बार जुर्माना 25 हजार तक होगा। कोई ग्राहक भी मंडी में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि मंडी में कोई ग्राहक पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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29 जून को अलॉट होगी जगह
सब्जी मंडी में फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए अगल से जगह बनाई गई, जहां वह अपना सामान ग्राहक को बेच सकते हैं। जो भी फल एवं सब्जी विक्रेता अपना सामान बेचना चाहता है उसके लिए पिछले कई दिनों से कार्रवाई चल रही है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर 29 जून को विक्रेताओं को जगह अलॉट की जाएगी। इसके लिए शेड में 312 स्थान बनाए गए हैं। इन स्थानों पर बैठने के लिए अभी 120 से अधिक विक्रेता अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 30 जून से इस जगह मार्केट लगनी आरंभ हो जाएगी।
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विक्रेताओं को 29 जून को जगह अलॉट की जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन पर बैन लगाया गया है। आदेशों के बाद भी अगर कोई विक्रेता पॉलिथीन का प्रयोग करता पकड़ा गया तो उसका चालान किया जाएगा।
धमेंद्र पाल, सचिव, मार्केट कमेटी, अंबाला सिटी।