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खाद्य पदार्थ दूषित पाए जाने पर जब्त करें अधिकारी : उपायुक्त

Thu, 23 Aug 2018 01:05 AM IST
Updated Thu, 23 Aug 2018 01:05 AM IST
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खाद्य पदार्थ दूषित पाए जाने पर जब्त करें अधिकारी : उपायुक्त
खाद्य पदार्थ दूषित पाए जाने पर जब्त करें अधिकारी : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिले में पीलिया व हैजा जैसे रोगों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद के अधिकारियों को इस बारे में जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि बिना ढकी मिठाइयों, मीट, केक, बिस्कुट, ब्रेड पकौड़ा, भुने हुए अनाज, कटी हुई सब्जियां व फल की बिक्री एवं भंडारण न हो। उन्होंने इन वस्तुओं की बिक्री से जुड़े दुकानदारों को ऐसी वस्तुएं ताजी व पूरी तरह ढककर रखने के निर्देश भी दिए हैं।
बराड़ ने कहा कि गर्मी व वर्षा के दिनों में बिना ढके खाने के पदार्थों और स्वच्छता का ध्यान रखे बिना तैयार किए गए खाद्य और पेय पदार्थों के प्रयोग से हैजा, पीलिया और डायरिया इत्यादि फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए बर्फ की कुल्फी, कुल्फियां, झटपट, बर्फ के गोले, शरबत, नींबू पानी, बिना प्रमाणित पानी से बनी बर्फ आदि की बिक्री एवं भंडारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने एडीसी, तीनों एसडीएम, नगराधीश, सिविल सर्जन, जिला राजस्व अधिकारी, प्रधान चिकित्सा अधिकारी, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका के सचिव, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी उप सिविल सर्जन, जिला के सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक को अधिकृत किया है कि वह जिले में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल व अन्य स्थान पर उपरोक्त वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। दूषित पाए जाने पर उन्हें जब्त अथवा नष्ट भी कर सकते हैं।
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प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित नहीं होगा मेला
सिविल सर्जन डा. मुकेश कुमार ने कहा कि जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल संस्थानों एवं कुओं के नजदीक लोगों तथा पशुओं के नहाने, कपड़े तथा बर्तन आदि धोने जैसी गतिविधियों से भी जल की अशुद्धता होती है और इससे बीमारियां फैलने का भय रहता है। जिले में प्रशासन की बिना अनुमति के किसी भी मेले आदि के आयोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे मेलों में सफाई का ध्यान रखे बिना तैयार किए गए खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावना अधिक रहती है।
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