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जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम के खिलाफ देशद्रोह का मुकद्दमा चलाने के लिए याचिका दायर
Updated Tue, 17 Jul 2018 01:05 AM IST
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महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकद्दमा चलाने के लिए याचिका दायर, स्वीकार
अंबाला सिटी। एंटी टेररिटस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अंबाला कोर्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अर्जी दायर की है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 17 जुलाई को सबूत पेश करने के आदेश दिए हैं। गत दिनों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि पीडीपी यदि टूटी तो कई सलाउदीन पैदा होंगे, जिसको लेकर अर्जी दायर की गई है। याचिका में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की गई है। वीरेश शांडिल्य के वकील सुमित शर्मा ने बताया कि इस तरह के बयानों से दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए कोर्ट से अपील की गई कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 124 ए और 153 ए के तहत केस दर्ज किया जाए।
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अंबाला सिटी। एंटी टेररिटस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अंबाला कोर्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अर्जी दायर की है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 17 जुलाई को सबूत पेश करने के आदेश दिए हैं। गत दिनों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि पीडीपी यदि टूटी तो कई सलाउदीन पैदा होंगे, जिसको लेकर अर्जी दायर की गई है। याचिका में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की गई है। वीरेश शांडिल्य के वकील सुमित शर्मा ने बताया कि इस तरह के बयानों से दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए कोर्ट से अपील की गई कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 124 ए और 153 ए के तहत केस दर्ज किया जाए।