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दो घंटे पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित, कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के लिए छूटेंगे पसीने

Wed, 07 Nov 2018 12:23 AM IST
Updated Wed, 07 Nov 2018 12:23 AM IST
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दो घंटे पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित, कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के लिए छूटेंगे पसीने
अमर उजाला ब्यूरो
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अंबाला सिटी। पटाखे चलाने के लिए कोर्ट द्वारा तय किए गए निर्देशों की पालना के लिए बेशक प्रशासन ने अपनी तैयारियों का दावा किया है, लेकिन इन आदेशों की पालना में प्रशासन के पसीने छूटेंगे। रात आठ से दस बजे तक पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। मगर धरातल पर मॉनिटरिंग के लिए कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इसकी पूरी तैयारियां कर गई है, लेकिन इनका क्रियान्वयन कैसे होगा यह बड़ा सवाल है। डीसी ने जिले के एसडीएम को उनके क्षेत्रों में आदेशों की पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिले भर में नजर रखना पुलिस व प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी। जिले में करीब 470 गांव हैं, जबकि अर्बन एरिया भी काफी बड़ा है। पटाखों की बिक्री नियम अनुसार हो रही है या नहीं, इस पर भी जहां नजर रखी जानी है, वहीं निर्धारित किए गए स्थलों के आसपास पटाखे न चलाए जाएं, निर्धारित समय के दौरान ही यह चलाए जाएं, इस पर नजर रखना काफी मुश्किल भरा साबित होने वाला है।

इस तरह से है प्रशासन की तैयारी
जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने आदेशों की पालना करवाने के लिए रोजाना क्या कार्रवाई हुई है, इसकी रिपोर्ट एडीसी व नोडल अधिकारी एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह को सौंपी जानी है। जिले में स्थित सभी एसडीएम से उनके क्षेत्र में पटाखों की बिक्री को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना के लिए की गई रिपोर्ट लेकर डीसी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
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प्रशासन ने लगाई धारा 144
एसपी अशोक कुमार ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। इस बार बढ़ते प्रदूषण तथा आम नागरिकों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के अवसर पर सायं आठ से दस बजे तक का समय पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करेगा तो उसके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस बारे पहले से ही धारा 144 लगा दी है। उनहोंने कहा कि अधिकतर लोग इस अवसर पर शराब का सेवन करते है और जुआ/सट्टा खेलते है। एसपी ने इस तरह के व्यक्तियों को सचेत किया कि वे इस तरह का गैरकानूनी कार्य न करें, अन्यथा उनके विरुद्घ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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