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ग्यारह आरोपियों को तीन-तीन साल कैद
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला
Updated Fri, 29 Jul 2016 12:42 AM IST
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बलदेव नगर इलाके में रहने वाले युवक पवन कुमार पर हथियारों से हमला करने के मामले में अदालत ने ग्यारह आरोपियों को दोषी करार कर उन्हें सजा सुनाई है। इन आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बलदेव नगर निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह 29 जून 2007 को अपनी बहन के घर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। इस दौरान उनकी तीखी बहस हो गई और उन्होंने उस पर हमला कर दिया।
पवन कुमार ने बताया कि घायल होने के बाद जब वे सिटी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ उस पर सिविल अस्पताल सिटी में भी हमला कर दिया। इस दौरान उसे बहुत ज्यादा चोटें आई। इस दौरान पुलिस ने पवन की शिकायत पर केस दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2007 से ही ये अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अब नौ साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार कर तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नशा तस्कर दोषी करार, सजा एक अगस्त को
अंबाला सिटी। नशा तस्करी के एक मामले में एडिशनल सैशन जज की अदालत ने वीरवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि तीसरे आरोपी की पहले ही केस के दौरान मौत हो चुकी है।
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एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने तीन आरोपियों साहब सिंह, दलविंद्र सिंह, धानी सिंह को अंबाला-पेहवा रोड पर नग्गल के पास पांच किलो अफीम के साथ काबू किया था। इस मामले में उन्होंने जून 2014 को केस भी दर्ज किया था। ये केस अब अदालत में विचाराधीन है। एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में धानी सिंह की तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है। जबकि वीरवार को अदालत ने इस मामले में दलविंद्र सिंह को साक्ष्यों के अभाव व वकील की दलीलों के बाद बरी कर दिया है, जबकि एक अन्य साहब सिंह को दोषी करार दे दिया है, जिसे अदालत एक अगस्त को सजा सुनाएगी।
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पवन कुमार ने बताया कि घायल होने के बाद जब वे सिटी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ उस पर सिविल अस्पताल सिटी में भी हमला कर दिया। इस दौरान उसे बहुत ज्यादा चोटें आई। इस दौरान पुलिस ने पवन की शिकायत पर केस दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2007 से ही ये अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अब नौ साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार कर तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नशा तस्कर दोषी करार, सजा एक अगस्त को
अंबाला सिटी। नशा तस्करी के एक मामले में एडिशनल सैशन जज की अदालत ने वीरवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि तीसरे आरोपी की पहले ही केस के दौरान मौत हो चुकी है।
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एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने तीन आरोपियों साहब सिंह, दलविंद्र सिंह, धानी सिंह को अंबाला-पेहवा रोड पर नग्गल के पास पांच किलो अफीम के साथ काबू किया था। इस मामले में उन्होंने जून 2014 को केस भी दर्ज किया था। ये केस अब अदालत में विचाराधीन है। एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में धानी सिंह की तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है। जबकि वीरवार को अदालत ने इस मामले में दलविंद्र सिंह को साक्ष्यों के अभाव व वकील की दलीलों के बाद बरी कर दिया है, जबकि एक अन्य साहब सिंह को दोषी करार दे दिया है, जिसे अदालत एक अगस्त को सजा सुनाएगी।