फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   11 accused, three years jail, ambala

ग्यारह आरोपियों को तीन-तीन साल कैद

Fri, 29 Jul 2016 12:42 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला Updated Fri, 29 Jul 2016 12:42 AM IST
विज्ञापन
11 accused, three years jail, ambala
Jail
बलदेव नगर इलाके में रहने वाले युवक पवन कुमार पर हथियारों से हमला करने के मामले में अदालत ने ग्यारह आरोपियों को दोषी करार कर उन्हें सजा सुनाई है। इन आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बलदेव नगर निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह 29 जून 2007 को अपनी बहन के घर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। इस दौरान उनकी तीखी बहस हो गई और उन्होंने उस पर हमला कर दिया।
विज्ञापन

पवन कुमार ने बताया कि घायल होने के बाद जब वे सिटी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ उस पर सिविल अस्पताल सिटी में भी हमला कर दिया। इस दौरान उसे बहुत ज्यादा चोटें आई। इस दौरान पुलिस ने पवन की शिकायत पर केस दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2007 से ही ये अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अब नौ साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार कर तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


नशा तस्कर दोषी करार, सजा एक अगस्त को
अंबाला सिटी। नशा तस्करी के एक मामले में एडिशनल सैशन जज की अदालत ने वीरवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि तीसरे आरोपी की पहले ही केस के दौरान मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने तीन आरोपियों साहब सिंह, दलविंद्र सिंह, धानी सिंह को अंबाला-पेहवा रोड पर नग्गल के पास पांच किलो अफीम के साथ काबू किया था। इस मामले में उन्होंने जून 2014 को केस भी दर्ज किया था। ये केस अब अदालत में विचाराधीन है। एडवोकेट जसविंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में धानी सिंह की तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है। जबकि वीरवार को अदालत ने इस मामले में दलविंद्र सिंह को साक्ष्यों के अभाव व वकील की दलीलों के बाद बरी कर दिया है, जबकि एक अन्य साहब सिंह को दोषी करार दे दिया है, जिसे अदालत एक अगस्त को सजा सुनाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed