फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   10 years imprisonment to the accused of deadly attack

Ambala News: जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Sep 2023 01:56 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the accused of deadly attack
अंबाला सिटी। दो साल पहले अंबाला शहर के अहाता कपूर चंद में जानलेवा के एक मामले में मंगलवार को एडीजे फलित शर्मा की अदालत ने एक आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 10 साल कैद व 75 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दरअसल वर्ष 2021 में अहाता कपूर चंद निवासी हरचरण सिंह ने बलदेव नगर थाना पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि वह केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में लैब अटेंडेंट है। उसका पड़ोसी बलराज जिसका नीचे जिम है और ऊपर एक होटल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सुबह जब वह नहाकर आया तो देखा कि बलराज का बेटा ऊपर से पाइप फेंक रहा था। दो पाइप नीचे खड़े स्कूटर के पास भी जाकर गिरे थे। उसने ऊपर से पाइप फेंकने के लिए मना किया मगर बलराज का बेटा नहीं माना। इसके बाद शिकायतकर्ता नाश्ता करने चला गया। इसके 20 मिनट बाद शिकायतकर्ता का भाई मौके पर पहुंच गया। यहां पर बलराज का बेटा उसके भाई से बहस करने लगा। धमकियां देने लगा। जब यह घटना शिकायतकर्ता ने खिड़की से देखी तो बलराज के लड़के ने चप्पल फेंक कर उसके मारी। इसके बाद शिकायतकर्ता घर से बाहर निकला तो आरोपी लोहे की रॉड से वार करने लगा और उसके सिर पर भी काफी चोट आई। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 325 और 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई चली और अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसमें अदालत ने धारा 325 के तहत 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना तो धारा 307 में 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed