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Ambala News: जुलाई तक संपत्ति कर जमा कराने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 May 2025 02:14 AM IST
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10% discount will be given on depositing property tax by July
अंबाला सिटी। नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह ने निगम कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
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इसमें उन्होंने वरिष्ठ लेखा अधिकारी से निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। आयुक्त डॉ. सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर पर सरकार की ओर से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट केवल जुलाई 2025 तक है। यह छूट पूर्व संपत्ति कर जमा कराने पर ही मान्य होगी। सभी संपत्तिधारक समय से पहले संपत्ति कर जमा कराकर इस छूट का फायदा उठाएं।

संपत्ति धारकों पर बकाया लंबित होने पर होगी कार्रवाई
आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि जिन संपत्ति धारकों पर बकाया कर लंबित है, उनके विरुद्ध भी निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी ताकि नगर निगम के राजस्व में सुधार हो और आवश्यक विकास कार्यों में गति लाई जा सके। उन्होंने निगम क्षेत्र में थोक रूप में पॉलीथिन का विक्रय करने वाले व्यापारियों एवं दुकानदारों को निर्देश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर पॉलीथिन और प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री पूर्णतः बंद कर दें। निर्धारित समय सीमा के उपरांत यदि पॉलीथिन का प्रयोग या विक्रय पाया गया तो निगम की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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