राहत: आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ कर सकेंगे जेल में मुलाकात, ये खास दस्तावेज लाना भी जरूरी
आरटीपीसीआर जांच के अलावा कई अन्य शर्तें भी लगाई गईं हैं। मुलाकाती को 72 घंटे पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर आना होगा।
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जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि जेल में एक बंदी से सप्ताह में सिर्फ एक बार दो लोग मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। आने वाले का सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग भी कराई जाएगी। ई प्रिजन वेबसाइट पर बंदियों के परिजनों को ऑनलाइन मुलाकात पर्ची की सुविधा भी है।
मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन इसका फायदा ले सकते हैं। मुलाकात के लिए आने पर पहचान पत्र अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा। जेल के मुख्य द्वार के बाहर स्थित मुलाकात काउंटर पर मुलाकात पर्ची कटवा कर भी मुलाकात कर सकते हैं।