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पंचायत चुनाव: तीन जनवरी तक सही करा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम, जानिए कब होगा सूची का अंतिम प्रकाशन
Mon, 28 Dec 2020 03:54 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 28 Dec 2020 03:54 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मतदाता सूची का कार्य तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। एक सप्ताह तक सूची का निरीक्षण सहित आपत्तियां ली जाएंगी। संभावित उम्मीदवार आज यानी सोमवार से सूची के निरीक्षण के साथ ही दावे व आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे।
पंचायत चुनाव चार पदों प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य का एक साथ होगा। मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होने के साथ ही संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय, उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकास खंड कार्यालय तथा ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की एक-एक प्रति उपलब्ध रहेगी।
28 दिसंबर से तीन जनवरी 2021 तक सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस अवधि में ही दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। कर्मचारी को मतदाता सूची निरीक्षण कराने के लिए तैनात किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों को लेने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए प्रपत्र-दो, संशोधन के लिए प्रपत्र-तीन तथा किसी नाम के विलोपन के लिए आपत्ति प्रपत्र-चार भरना होगा। इसके बाद चार से 11 जनवरी तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। इसके बाद 12 से 21 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा।
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मतदाता बनने के लिए भरना होगा फार्म
एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होगा। उन्हें प्रपत्र-दो भरकर जमा करना होगा। इसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और वे चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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पंचायत चुनाव चार पदों प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य का एक साथ होगा। मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होने के साथ ही संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय, उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकास खंड कार्यालय तथा ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की एक-एक प्रति उपलब्ध रहेगी।
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28 दिसंबर से तीन जनवरी 2021 तक सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस अवधि में ही दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। कर्मचारी को मतदाता सूची निरीक्षण कराने के लिए तैनात किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों को लेने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए प्रपत्र-दो, संशोधन के लिए प्रपत्र-तीन तथा किसी नाम के विलोपन के लिए आपत्ति प्रपत्र-चार भरना होगा। इसके बाद चार से 11 जनवरी तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। इसके बाद 12 से 21 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा।
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मतदाता बनने के लिए भरना होगा फार्म
एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होगा। उन्हें प्रपत्र-दो भरकर जमा करना होगा। इसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और वे चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।