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Gorakhpur News: बस से सफर करने वालों के लिए ये खास जानकारी महत्वपूर्ण, जेब पर पड़ेगा असर- जानिए कितना

Mon, 01 Apr 2024 10:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 01 Apr 2024 10:49 AM IST
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price of bus fare has increased after the implementation of the new tax policy. Gorakhpur will also affected.
एसी बस का सफर महंगा वाली खबर में - फोटो : अमर उजाला

एक अप्रैल से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। एसी बसों का किराया अब 10 प्रतिशत महंगा हो जाएगा। टैक्स नियमों में भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी।

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परिवहन निगम की ओर से सर्दियों में दी जा रही विशेष छूट 31 मार्च को समाप्त हो गई। एक अप्रैल से एसी बस का किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। बसों के किराए में पहली बार 16 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक विशेष छूट दी गई थी। इसमें एसी बसों का किराया 10 प्रतिशत घटाया गया था। होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई थी।
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बढ़ जाएगा टोल टैक्स
राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अप्रैल 2024 से सफर महंगा होने वाला है। अब टोल प्लाजा से गुजरने पर पहले के मुकाबले ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। प्लाजा पर बढ़ी दर से टैक्स वसूली की जाएगी। प्रदेश में 2.6 फीसदी टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। अधिकतर टोल प्लाजा पर पांच से 20 रुपये की वृद्धि हुई है।
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ईपीएफओ से राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े नियम भी एक अप्रैल 2024 से बदलने वाले हैं। इससे इपीएफओ ग्राहकों को काफी राहत मिलने वाली है। एक अप्रैल के बाद यदि आप नौकरी बदल रहे हैं तो आपको मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी।

अब अपने आप ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। फिलहाल यूएएन नंबर होने के बावजूद पीएफ खाते का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक को अलग से अनुरोध करना पड़ता था।

नई टैक्स रिजीम लागू
अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि अब नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल एक अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह अपने आप नई टैक्स रिजीम में बदल जाएगा।

नेशनल पेमेंट सिस्टम में बदलाव
नए वित्तीय वर्ष में नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा। एक अप्रैल से एनपीएस के खाते में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।

क्रेडिट कार्ड में नहीं जारी होंगे रिवार्ड प्वाइंट
एक अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में काफी बदलाव हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक में क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवार्ड प्वाइंट नहीं जारी किए जाएंगे। कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी यह नियम 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है।

बकाया संपत्ति कर पर नहीं मिलेगी ब्याज की छूट
नगर निगम के बकाया संपत्ति कर में एक अप्रैल से छूट नहीं मिलेगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के मुताबिक बकाया नहीं जमा करने वालों को एक अप्रैल से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर तक के लिए यह छूट दी गई थी।


मांग को देखते हुए यह अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई थी, लेकिन अब एक अप्रैल से यह छूट नहीं दी जाएगी। निगम प्रशासन के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपत्ति कर से 37 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नगर निगम को मिल चुकी हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 11 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले साल 27 करोड़ रुपये मिले थे।

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