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Gorakhpur News: चर्चा में आने के लिए छात्रनेता ने शहर में लगाई विवादित होर्डिंग- फरार, तलाश रही पुलिस

Sat, 08 Jun 2024 10:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 08 Jun 2024 10:33 AM IST
सार

शहर में असुरन चौक, विश्वविद्यालय चौक और पैडलेगंज में होर्डिंग लगाई गई थी। उसपर बड़े-बड़े अक्षरों में घमंड टूटने की बधाई लिखा हुआ था। साथ ही समाजसेवक यशवर्धन मिश्रा और विश्वविद्यालय छात्रनेता गौतम यादव का नाम लिखा था। फर्म के प्रोपराइटर विनय पांडेय ने कैंट थाने में तहरीर देते हुए बताया कि यशवर्धन मिश्रा एवं गौतम यादव द्वारा जबरदस्ती विवादित होर्डिंग लगाई गई है, जिससे जनमानस में नाराजगी है।

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To come into limelight, student leader put up controversial hoardings in Gorakhpur city
विवादित पोस्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहर में बृहस्पतिवार को विवादित होर्डिंग लगाई गई, जिसकी चर्चा प्रदेश स्तर पर हो रही है। पैडलेगंज में लगे यूनिपोल का ठेका पाने वाली फर्म के प्रोपराइटर विनय पांडेय की तहरीर पर कैंट थाने में छात्रनेता गौतम यादव और समाजसेवक यशवर्धन मिश्रा पर धारा 427, 447 और 505 (2) के तहत केस दर्ज कर पुलिस दोनों की आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रनेता ने चर्चा में आने के लिए यह काम किया है।

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पुलिस का कहना है कि छात्रनेता गौतम यादव शाहपुर में रहता है। बताया जा रहा है कि उस पर रामगढ़ताल और लखनऊ में आपराधिक मामलों में केस भी दर्ज हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं, समाजसेवक यशवर्धन मिश्रा के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। केस दर्ज होने के बाद यूनिपोल पर होर्डिंग लगाने के लिए चढ़े एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
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शहर में असुरन चौक, विश्वविद्यालय चौक और पैडलेगंज में होर्डिंग लगाई गई थी। उसपर बड़े-बड़े अक्षरों में घमंड टूटने की बधाई लिखा हुआ था। साथ ही समाजसेवक यशवर्धन मिश्रा और विश्वविद्यालय छात्रनेता गौतम यादव का नाम लिखा था।
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फर्म के प्रोपराइटर विनय पांडेय ने कैंट थाने में तहरीर देते हुए बताया कि यशवर्धन मिश्रा एवं गौतम यादव द्वारा जबरदस्ती विवादित होर्डिंग लगाई गई है, जिससे जनमानस में नाराजगी है।
ये है सजा का प्रावधान

धारा 427 : जो कोई उत्पात करता है और इससे 50 रुपये या उससे अधिक की राशि की हानि या क्षति होती है, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दंड में कारावास की अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 447 : जहां संबंधित धोखाधड़ी में सार्वजनिक हित शामिल हो। कारावास की अवधि तीन साल से कम नहीं होगी। बशर्ते कि जहां धोखाधड़ी में 10 लाख रुपये या एक प्रतिशत से कम राशि शामिल हो।

धारा 505 (2) : (2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान। जो कोई अफवाह या खतरनाक समाचार युक्त कोई बयान या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, उसे बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के इरादे से, या जो बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है।

वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि किसी की प्रापर्टी या घर पर बिना इजाजत कोई पोस्टर या बैनर लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे किसी को खुशी होती है और कई लोग आहत होते हैं। वह लोग उस फर्म को ही दोषी मानते हैं, जिनके यूनिपोल पर ऐसे कमेंट भरे होर्डिंग लगे होते हैं। लोगों के पास अब तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी है, जहां अपनी व्यक्तिगत बातें लिख सकते हैं

सपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि  होर्डिंग पर नाम लिखा है और यह भी लिखा है कि वह विश्वविद्यालय का छात्रनेता है। हमारे संगठन से उसका कोई वास्ता नहीं है। उस नाम का न तो कोई सदस्य न ही पदाधिकारी है।


एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि तहरीर मिलते ही केस दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाश चल रही है। बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस टीम लगी हुई है।
 

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