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Gorakhpur News: जमीन के नाम पर 6.10 लाख रुपये ले लिए, नहीं किया बैनामा
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गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 6.10 लाख रुपये लेने के बाद बैनामा नहीं करने का मामला सामने आया है। गौर गांव निवासी राधाकृष्ण ने छपरा गांव निवासी अरविंद तिवारी और उनकी पत्नी आरती देवी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर दंपती ने गाली-गलौज की और दोबारा घर आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ली है।
राधाकृष्ण ने 12 अप्रैल 2026 को खोराबार थाने में दी गई तहरीर में बताया कि परमेश्वर गुप्ता के माध्यम से 17 डिसमिल जमीन का सौदा सात लाख 20 हजार रुपये में तय हुआ था। इसके एवज में उन्होंने 6.10 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। आरोप है कि इसके बाद अरविंद तिवारी जमीन का बैनामा करने में टालमटोल करने लगे। कई बार कहने पर पांच फरवरी 2025 को बैनामा करने की बात तय हुई।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, पांच फरवरी को वह परमेश्वर गुप्ता के साथ अरविंद तिवारी के घर पहुंचे। आरोप है कि वहां अरविंद और उनकी पत्नी आरती देवी ने गाली-गलौज की। न तो जमीन का बैनामा किया और न ही रुपये लौटाए। दोबारा घर आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। राधाकृष्ण का दावा है कि अधिक कीमत मिलने पर उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बैनामा करने की बात कही गई। यही नहीं, अरविंद तिवारी ने उसी जमीन को डुमरी गांव निवासी दुर्गेश कुमार को बेचने के नाम पर 4.32 लाख रुपये भी लिए, लेकिन उसे भी जमीन नहीं दी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पांच फरवरी, 25 मई और 28 जुलाई 2025 को भी इस मामले में सूचना दी थी। उन्होंने पुलिस को रुपये देने से संबंधित रिकॉर्डिंग सुनाने की बात भी कही है। राधाकृष्ण ने पुलिस से अरविंद तिवारी और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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राधाकृष्ण ने 12 अप्रैल 2026 को खोराबार थाने में दी गई तहरीर में बताया कि परमेश्वर गुप्ता के माध्यम से 17 डिसमिल जमीन का सौदा सात लाख 20 हजार रुपये में तय हुआ था। इसके एवज में उन्होंने 6.10 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। आरोप है कि इसके बाद अरविंद तिवारी जमीन का बैनामा करने में टालमटोल करने लगे। कई बार कहने पर पांच फरवरी 2025 को बैनामा करने की बात तय हुई।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक, पांच फरवरी को वह परमेश्वर गुप्ता के साथ अरविंद तिवारी के घर पहुंचे। आरोप है कि वहां अरविंद और उनकी पत्नी आरती देवी ने गाली-गलौज की। न तो जमीन का बैनामा किया और न ही रुपये लौटाए। दोबारा घर आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। राधाकृष्ण का दावा है कि अधिक कीमत मिलने पर उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बैनामा करने की बात कही गई। यही नहीं, अरविंद तिवारी ने उसी जमीन को डुमरी गांव निवासी दुर्गेश कुमार को बेचने के नाम पर 4.32 लाख रुपये भी लिए, लेकिन उसे भी जमीन नहीं दी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पांच फरवरी, 25 मई और 28 जुलाई 2025 को भी इस मामले में सूचना दी थी। उन्होंने पुलिस को रुपये देने से संबंधित रिकॉर्डिंग सुनाने की बात भी कही है। राधाकृष्ण ने पुलिस से अरविंद तिवारी और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।