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Gorakhpur News: बेतियाहाता भूमि विवाद में होगी जांच, दोनों पक्षों को सुनने के बाद होगी कार्रवाई
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गोरखपुर। बेतियाहाता में भूमि विवाद को लेकर नगर आयुक्त अजय जैन ने जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार और राजस्व टीम को मौके पर जाकर दोनों पक्षों की बात सुनने और पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही नगर निगम की ओर से कार्रवाई करने या नहीं करने का निर्णय लिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि आवास विकास परिषद की संयुक्त जांच में पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी के परिसर के पीछे लेआउट में दर्ज तीन मीटर चौड़ी सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर गेट लगाने और आवागमन बाधित होने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे मकान संख्या 53, 54, 55 और 56 के पीछे रास्ता बाधित हो रहा था। आवास विकास कॉलोनी निवासी अमित कुमार सिंह की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (नगर) के निर्देश पर गठित समिति ने 12 सितंबर 2025 को मौके का निरीक्षण किया था।
इसके बाद परिषद के अधिशासी अभियंता ने तीन जून 2026 को अपर जिलाधिकारी (नगर) को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की थी। नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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पार्षद ने उठाए भूमि विवाद के मुद्दे
वार्ड नंबर-26 के भाजपा पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी (सोनू) ने आवास विकास परिषद पर हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पिता ने वर्ष 1966 में जमीन खरीदी थी। वर्ष 1997 में हाईकोर्ट ने 90 दिन में आपत्ति निस्तारण का आदेश दिया था, लेकिन अब तक विवाद नहीं सुलझा। उन्होंने संबंधित भूखंडों को अवमुक्त मानकर लेआउट में संशोधन की मांग की। साथ ही सपा की सदस्यता लेने की चर्चाओं को निराधार बताया, उन्होंने कहा कि सपा की सदस्यता लिए नहीं हैं, आगे इसकी सदस्यता लेंगे।
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बताया जा रहा है कि आवास विकास परिषद की संयुक्त जांच में पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी के परिसर के पीछे लेआउट में दर्ज तीन मीटर चौड़ी सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर गेट लगाने और आवागमन बाधित होने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे मकान संख्या 53, 54, 55 और 56 के पीछे रास्ता बाधित हो रहा था। आवास विकास कॉलोनी निवासी अमित कुमार सिंह की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (नगर) के निर्देश पर गठित समिति ने 12 सितंबर 2025 को मौके का निरीक्षण किया था।
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इसके बाद परिषद के अधिशासी अभियंता ने तीन जून 2026 को अपर जिलाधिकारी (नगर) को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की थी। नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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पार्षद ने उठाए भूमि विवाद के मुद्दे
वार्ड नंबर-26 के भाजपा पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी (सोनू) ने आवास विकास परिषद पर हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पिता ने वर्ष 1966 में जमीन खरीदी थी। वर्ष 1997 में हाईकोर्ट ने 90 दिन में आपत्ति निस्तारण का आदेश दिया था, लेकिन अब तक विवाद नहीं सुलझा। उन्होंने संबंधित भूखंडों को अवमुक्त मानकर लेआउट में संशोधन की मांग की। साथ ही सपा की सदस्यता लेने की चर्चाओं को निराधार बताया, उन्होंने कहा कि सपा की सदस्यता लिए नहीं हैं, आगे इसकी सदस्यता लेंगे।