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Gorakhpur News: दुष्कर्म के अभियुक्त व मददगारों को कोर्ट ने दस और पांच साल की सजा सुनाई

Wed, 31 May 2023 11:53 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 11:53 PM IST
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The court sentenced ten and five years to the accused and helpers of rape
- अभियुक्तों पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया, साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में कोर्ट ने शाहपुर थाना क्षेत्र के गंगा टोला बशारतपुर निवासी अभियुक्त मल्लू कुमार को दस साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड व गंगा टोला बशारतपुर निवासी अभियुक्ता दुर्गावती व कैंट थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा निवासी अभियुक्ता रूपा गौतम को पांच साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना 27 अक्टूबर 2013 की है। वादी अपनी सब्जी की दुकान पर था। उसकी पत्नी बच्ची को घर पर अकेला छोड़ सब्जी लेने दुकान पर आई थी। शाम करीब सात बजे जब सब्जी लेकर घर गई तो देखा कि उसकी नाबालिग बच्ची घर पर नहीं है। उसने अपनी दूसरी पुत्री से पूछा तो उसने बताया कि बगल की किराएदार की लड़की के साथ उसी के रूम पर गई है। वादी की पत्नी बगल के किराएदार के घर गई और अपनी लड़की के बारे पूछा तो उसने साफ इंकार कर दिया और कहा कि मुझे नहीं मालूम। वादी अपनी पत्नी के साथ रात भर अपनी लड़की को काफी खोजा, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। दौरान विवेचना अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने मिलकर वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गए और अभियुक्त मल्लू कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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