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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दस साल कारावास
Wed, 31 Jul 2024 06:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Wed, 31 Jul 2024 06:47 AM IST
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गोरखपुर। नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डाढ़ी बनकट निवासी अभियुक्त मोनू को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह ने बताया कि घटना 6 अगस्त 2018 की है।अभियुक्त, वादी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। संवाद
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