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ताल सुमेर सागर: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, प्रशासन से मांगा जवाब

Thu, 01 Oct 2020 09:18 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 01 Oct 2020 09:18 PM IST
सार

  • दो सप्ताह में दाखिल करना होगा प्रतिशपथ पत्र, तब तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश
  • अब तक हाईकोर्ट से प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल पांच याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज

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Supreme Court case reached of Tal Sumer Sagar Gorakhpur
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर में अतिक्रमण ढहाने के लेकर छह महीने से गरम चल रहा ताल सुमेर सागर का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के साथ 16 अक्टूबर को प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।

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जानकारी के मुताबिक प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज होने के बाद आशीष कुमार सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने तथा विवादित स्थल पर वर्तमान जैसी स्थिति बनाए रखने का आदेश सुनाया है।
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16 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख पड़ी है। ताल सुमेर सागर की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में दाखिल अब तक पांच याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, जबकि दो याचिकाओं पर अभी सुनवाई बाकी है।
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पिछले महीने 10 सितंबर को आशीष कुमार, बी. कुमार और गीता देवी बनाम राज्य सरकार नाम से दाखिल तीन याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की और उन्हें एक साथ खारिज कर दिया था।


ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी हुई है। तय तिथि पर प्रशासन मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज समेत अपना पक्ष रखेगा।

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