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Gorakhpur News: त्योहार में तत्काल निर्णय ले सकेंगे स्टेशन डायरेक्टर
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- रेलवे बोर्ड ने बढ़ाए अधिकार, सभी विभागों के पर्यवेक्षक अब स्टेशन डायरेक्टर को करेंगे रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। त्योहार में यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने ए वन श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन डायरेक्टर के अधिकार बढ़ा दिए है। स्टेशन डायरेक्टर अब यात्री सुविधाओं से संबंधित निर्णय ले सकेंगे और स्टेशनों पर सभी विभागों के पर्यवेक्षक उन्हें रिपोर्ट करेंगे। गोरखपुर जंक्शन ए वन श्रेणी में शामिल है।
इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, वाणिज्यिक, परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, यांत्रिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आरपीएफ के अधिकारी भी स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। डीआरएम इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर किए जाने वाले कार्यों जैसे क्षेत्रीय अनुबंध, यात्री सुविधा कार्य, स्वच्छता अनुबंध, पार्किंग, भोजन, खानपान स्टॉल, विश्राम कक्ष आदि के लिए टेंडर भी स्टेशन निदेशक के परामर्श से फाइनल होगा।
डीआरएम की ओर से वित्त विभाग से एक अनुभाग अधिकारी और एक भंडार पर्यवेक्षक को नामित किया जाएगा। जो स्टेशन डायरेक्टर की मदद करेंगे। इन अधिकारों के बढ़ने से यात्री सुविधाएं तत्काल बढ़ सकेंगी इसके लिए अनुमोदन जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। त्योहार में यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने ए वन श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन डायरेक्टर के अधिकार बढ़ा दिए है। स्टेशन डायरेक्टर अब यात्री सुविधाओं से संबंधित निर्णय ले सकेंगे और स्टेशनों पर सभी विभागों के पर्यवेक्षक उन्हें रिपोर्ट करेंगे। गोरखपुर जंक्शन ए वन श्रेणी में शामिल है।
इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, वाणिज्यिक, परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, यांत्रिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आरपीएफ के अधिकारी भी स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। डीआरएम इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर किए जाने वाले कार्यों जैसे क्षेत्रीय अनुबंध, यात्री सुविधा कार्य, स्वच्छता अनुबंध, पार्किंग, भोजन, खानपान स्टॉल, विश्राम कक्ष आदि के लिए टेंडर भी स्टेशन निदेशक के परामर्श से फाइनल होगा।
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डीआरएम की ओर से वित्त विभाग से एक अनुभाग अधिकारी और एक भंडार पर्यवेक्षक को नामित किया जाएगा। जो स्टेशन डायरेक्टर की मदद करेंगे। इन अधिकारों के बढ़ने से यात्री सुविधाएं तत्काल बढ़ सकेंगी इसके लिए अनुमोदन जैसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।
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