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Court News: चेक बाउंस होने पर छह महीने की सजा, 2.26 लाख जुर्माना

Sun, 22 May 2022 08:06 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 22 May 2022 08:06 AM IST
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Six months imprisonment for check bounce
court Order

गोरखपुर में चेक बाउंस होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक नाथ सरस्वती ने शनिवार को संतकबीरनगर के कोतवाली थानाक्षेत्र के विधियानी रोड निवासी अभियुक्त संजय यादव को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 26 हजार 788 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के नरौली निवासी व वादी मिथिलेश नारायन पांडेय की ओर से मनोज कुमार सिंह एडवोकेट का कहना था कि अभियुक्त संजय यादव ओरियंटल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहजनवां का डायरेक्टर है।
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अभियुक्त और उसके कार्यालय के लोगों ने वादी को भरोसे में लेकर अपने यहां रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) अकाउंट खोलने के लिए मनाया। अभियुक्त के सहजनवां ब्रांच में वादी तीन हजार रुपये प्रतिमाह व 4508 रुपये प्रतिमाह के दो आरडी अकाउंट खुलवाए और नियमित मासिक किस्त जमा करता रहा। जब आरडी अकाउंट परिपक्व हुआ तो वादी अभियुक्त के सहजनवां ब्रांच पर गया। साथ ही अपनी परिपक्वता राशि 1.51 लाख 192 रुपये की मांग की।
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अभियुक्त ने नगद भुगतान न करके 6 नवंबर 2019 के भुगतान का चेक दिया। यही चेक भुगतान के लिए 26 नवंबर 2019 को बैंक में लगाया गया, लेकिन धनराशि नहीं आई। इस बीच पता चला कि चेक बाउंस हो गया है।

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