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Raksha Bandhan 2021: आरटीसीपीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही जेल में राखी बांध सकेगी बहनें

Sat, 21 Aug 2021 01:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 21 Aug 2021 01:49 PM IST
सार

राखी को देखते हुए इसका सख्ती से पालन भी कराए जाने का फैसला लिया गया है। रोली, टीका और राखी के अलावा कोई दूसरी वस्तु ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।

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Sisters will be able to tie rakhi in gorakhpur jail only after showing RTCPR report
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

राखी पर्व पर जेल में भाइयों को राखी बांधने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को दिखाना होगा। बंदियों से मुलाकात करने के लिए शासन ने यह शर्त पहले ही लगाई थी। राखी को देखते हुए इसका सख्ती से पालन भी कराए जाने का फैसला लिया गया है। रोली, टीका और राखी के अलावा कोई दूसरी वस्तु ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।
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जानकारी के मुताबिक, एक बंदी से केवल एक बहन को मुलाकात का मौका दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकाल के तहत मास्क एवं शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। तीन पालियों में मुलाकात होगी, ताकि भीड़ न इकट्ठा होने पाए।
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सुबह आठ बजे तक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर नौ से साढ़े दस, दस बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे और दोपहर एक बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर दोपहर दो से तीन बजे तक मुलाकात कराई जाएगी। प्रार्थना पत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति भी लगानी होगी और मूल पहचान पत्र को भी लाना होगा।
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