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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

Tue, 06 Feb 2024 03:47 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 03:47 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused of raping a minor
गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने सहजनवां इलाके के गुलउर निवासी अभियुक्त रामसजन को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2016 की रात करीब 8.30 बजे की है। अभियुक्त, वादी की 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। ब्यूरो
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