फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Seven years imprisonment to accused of raping girl

Gorakhpur News: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

Fri, 16 Feb 2024 04:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 04:15 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to accused of raping girl
गोरखपुर। अनुसूचित जाति की बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के लालपुर गुलरिहा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ गिरजेश उपाध्याय को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार पांडेय का कहना था कि घटना 19 सितंबर 1996 की रात लगभग 12 बजे की है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed