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Gorakhpur News: रोहिंग्या मुस्लिम महिला को दो वर्ष का कारावास

Thu, 23 May 2024 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 23 May 2024 12:17 AM IST
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Rohingya Muslim woman sentenced to two years imprisonment
महराजगंज। ब साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, कृष्णानंद पटेल एसएजी इमिग्रेशन कार्यालय सोनौली की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि 22 जून 2022 को शाम करीब आठ बजे वह नेपाल से भारत आने वाली बस में यात्रियों की आईडी चेक कर रहे थे। तभी कांस्टेबल रवीन्द्र कुमार ने इमिग्रेशन कार्यालय आकर सूचना दिया की पोखरा से दिल्ली जा रही मैत्री बस में एक रोहिंग्या महिला बैठी है जो भारतीय नागरिक बता रही है। संदेह होने पर आईडी मांगा तो उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, जिस पर राशिदा बेगम जन्मतिथि एक जनवरी 1986 अंकित था। पता कार्ययानी तालाब नर्वल जम्मू सीटी लिखा था।

महिला ने बताया की मेरा बेटा जम्मू से दो माह पहले गायब हो गया था। वह सीतामणि बिहार के रास्ते एक नेपाली नागरिक के साथ उसे खोजने नेपाल गई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हम रोहिंग्या मुस्लिम हैं और वर्मा से जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश होते हुए भारत आई हूं। जिस पर सोनौली थाने पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई के लिए न्यायालय पहुंची। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय काेर्ट संख्या एक ने रोहिंग्या मुस्लिम महिला राशिदा बेगम पत्नी अब्दुल कलाम निवासी म्यामार को दो वर्ष का कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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