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Gorakhpur News: पांच हजार वाहन स्वामियों को राहत, नहीं भरना होगा चालान

Sat, 10 Jun 2023 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 10 Jun 2023 01:11 AM IST
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Relief to five thousand vehicle owners, will not have to pay challan
न्यायालय में लंबित 31 दिसंबर 16 से 31 दिसंबर 21 तक के चालान को डिलीट करने के मिले हैं निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण चालान की कार्रवाई में न्यायालय का चक्कर लगा रहे जिले के पांच हजार वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अब चालान नहीं भरना पड़ेगा।परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद चालान नहीं भरने के कारण न्यायालय में लंबित सभी वाद को संभागीय परिवहन विभाग सूचीबद्ध करने में जुटा है। इसके साथ ही विभाग 31 दिसंबर 2021 तक के सभी चालान को वेबसाइट से भी डिलीट करेगा।
31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक जिले में 50 हजार से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया। इनमें पांच हजार से अधिक वाहन स्वामियों ने चालान की राशि जमा नहीं की। ऐसे में यह सभी मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिए गए, जिससे वाहन स्वामियों की दिक्कतें बढ़ गईं। चालान डिलीट होने के बाद ऐसे वाहन स्वामियों की दिक्कत समाप्त हो जाएगी, जिनके वाहन के मामले न्यायालय में लंबित हैं।
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बता दें कि परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी चालान, जिनके वाद न्यायालय में लंबित हैं। उनके समाप्त होने के बाद सूची के अनुसार ई-पोर्टल से चालान डिलीट कर दिए जाएं।
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कोट
शासन से आदेश के बाद चालान वाले ऐसे वाहन जिनके वाद लंबित हैं, उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। इनकी संख्या करीब पांच हजार है। न्यायालय में वाद समाप्त होने के बाद पोर्टल से चालान डिलीट करने की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। - विजय किशोर आनंद, यात्रीकर अधिकारी परिवहन विभाग
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