गोरखपुर: एक बार पंजीकरण कराएं, आठ तरह की योजनाओं का लाभ पाएं
सहायक श्रमायुक्त कृष्ण कांत यादव ने बताया कि औद्योगिक कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिक, जिनकी आय 15 हजार रुपये प्रति माह से कम है। उन्हें इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर जाकर खुद को पंजीकृत कराना होगा।
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औद्योगिक कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए अच्छी खबर है। श्रमिक एक बार पंजीकरण कराकर सरकार की आठ तरह की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है पात्र होंगे।
सहायक श्रमायुक्त कृष्ण कांत यादव ने बताया कि औद्योगिक कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले ऐसे श्रमिक, जिनकी आय 15 हजार रुपये प्रति माह से कम है। उन्हें इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर जाकर खुद को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के बाद वे योजनाओं के पात्र हो जाएंगे।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों को डिग्री पाठ्यक्रम बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस अथवा अन्य तकनीकी डिग्री के लिए क्रमश: रुपये 15 हजार रुपये। डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, पीजीडीएम अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स के लिए 10 हजार एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, आईटीआई अथवा अन्य सर्टिफिकेट कोर्स के लिए सात हजार की धनराशि दी जाएगी।
गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना
गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों, जिनके द्वारा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को पांच हजार एवं इन्हीं परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को रुपये 7500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।
ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना
ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए विवाह की निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का लाभ केवल दो पुत्रियों के विवाह के लिए देय होगा एवं कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
राजा हरिश्चंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना में आर्थिक सहायता के लिए श्रमिक के पति-पत्नी अथवा आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता-पिता को 25 हजार धनराशि दी जाएगी।
दंतोपंत ठेगरी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कारखानों एव व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को अंत्येष्टि के लिए 25 हजार की धनराशि दी जाएगी
चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीयय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों (श्रमिक के पुत्र-पुत्री) को क्रमश: 25,000, 50,000, 75,000 और एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
महादेवी वर्मा धन योजना
औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को परास्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान पुस्तक क्रय के लिए 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता।
श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना
इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को सपरिवार ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थानों के लिए अधिकतम 12,000 रुपये या दो हजार रुपये प्रति श्रमिक दिए जाने का प्रावधान है।