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अब रेल यात्रियों से मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे कुली, वजन के हिसाब से तय हुआ रेट

Mon, 21 Dec 2020 04:38 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 21 Dec 2020 04:38 PM IST
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railway administration fixed rate of transportation of goods of railway passengers
प्लेटफार्म पर लगाया गया रेट लिस्ट। - फोटो : अमर उजाला।

अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं और आपके पास सामान भी है तो ध्यान रहे कुली को रेल प्रशासन से तय शुल्क ही दें। जानकारी के अभाव में कुली मनमाना शुल्क ले लेते हैं। ऐसे में रेल प्रशासन द्वारा कुलियों के लिए रेट तय कर दिया गया है।

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रेल प्रशासन द्वारा तय शुल्क के मुताबिक, 40 किलो वजन तक की धुलाई के लिए किसी भी प्लेटफार्म पर जाने पर कुली को सिर्फ 80 रुपये ही देने हैं। रेल प्रशासन ने वजन के हिसाब से कुलियों के लिए ढुलाई का रेट तय कर दिया है। रेट लिस्ट प्लेटफार्म पर लगाए भी गए हैं।
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यही नहीं वजन अगर दो कुंतल तक है और छोटी ट्रॉली से दो कुली ढुलाई करते हैं तो शुल्क 130 रुपये देने हैं। अगर कोई कुली इससे ज्यादा मांगता है तो इसकी तत्काल शिकायत आप स्टेशन प्रबंधक या यात्री मित्र कार्यालय में कर सकते हैं।

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