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आर संस इंफ्रा डेवलपर्स 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को चुकाएगी मूल राशि

Wed, 29 Sep 2021 02:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 02:36 AM IST
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R Sons Infra Developers will repay the principal amount to the consumer with 12 percent interest
आर संस इंफ्रा डेवलपर्स 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को चुकाएगी मूल राशि
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- जमीन खरीद के लिए जमा कराया था धन, लेकिन नहीं की रजिस्ट्री
- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया आदेश
गोरखपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आर संस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को उपभोक्ता अर्जुन कुमार अग्रवाल को जमा की गई धनराशि 11.60 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

दीवान बाजार निवासी अर्जुन कुमार अग्रवाल की ओर से उनके वकील बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव एवं ऋषि श्रीवास्तव ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र के यहां आवेदन किया था। वादी के वकीलों ने आयोग को बताया कि विपक्षीगण आर संस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने विज्ञापन दिया था कि लखनऊ स्थित उनके प्लाट का 50 प्रतिशत भुगतान जमा करने पर तत्काल रजिस्ट्री की जाएगी। शेष धनराशि तीन वर्षों में आसान किस्तों में देनी होगी। अर्जुन कुमार अग्रवाल ने इनके विज्ञापन से प्रभावित होकर दो प्लाट बुक किया। 29 मार्च 2013 तक 50 प्रतिशत राशि 11.60 लाख रुपये रुपये जमा की। शाखा के प्रबंध निदेशक और गोरखपुर के शाखा प्रबंधक को कई बार कहे जाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हुई। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना और सदस्य कृष्णानंद मिश्र ने दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद आदेश जारी किया।
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