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Gorakhpur News: दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड

Fri, 12 Sep 2025 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 12 Sep 2025 12:17 AM IST
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Punishment and fine to the culprit till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दोषी को आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 11 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने आयुष अधिनियम थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त विकास मिश्र निवासी अमरडोभा को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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