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गोरखपुर: राज नर्सिंग कॉलेज के मालिक डॉक्टर अभिषेक यादव की संपत्ति होगी कुर्क, DM ने दिया आदेश

Thu, 03 Nov 2022 10:18 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 03 Nov 2022 10:18 AM IST
सार

राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉ. अभिषेक यादव पर शासन के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया था। आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज के सहारे शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया गया था। शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
 

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property of Dr Abhishek Yadav owner of Raj Nursing College gorakhpur
गोरखपुर डीएम कृष्णा करुणेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी व राज नर्सिंग कॉलेज के मालिक डॉ. अभिषेक यादव, उनकी पत्नी व बहन की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क होगी। तिवारीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया।

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जानकारी के मुताबिक, डीएम ने आरोपी की चिह्नित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कॉलेज व आठ वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। अलग-अलग बैंकों के 15 से अधिक खातों से लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोपी डॉ. अभिषेक व उसकी पत्नी समेत पांच आरोपी इस समय जेल में हैं।
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पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉ. अभिषेक यादव पर शासन के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया था। आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज के सहारे शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया गया था। शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस

जालसाजी का केस दर्ज कर कोतवाली थाना पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि दुर्गाबाड़ी निवासी डॉ. अभिषेक यादव, पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, साथी शक्तिनगर निवासी डॉ. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य और मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से यह गिरोह चला रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही है।

डीएम कृष्णा करुणेश ने कहा कि डॉ. अभिषेक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। जल्द ही कार्रवाई होगी। माफिया के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
 

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