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Gorakhpur News: छिपा नहीं पाएंगे संपत्ति का ब्योरा, जमीन की रजिस्ट्री में पैन कार्ड का होगा सत्यापन
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गोरखपुर। जमीन-मकान (अचल संपत्तियों) की रजिस्ट्री में अब संपत्ति का ब्योरा छिपा नहीं पाएंगे। गलत पैन नंबर लगाने पर पकड़ में आ जाएंगे। आधार कार्ड के बाद अब रजिस्ट्री के समय ही क्रेता और विक्रेता के पैन कार्ड नंबर का भी सत्यापन होगा। सही पैन कार्ड होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरा ब्योरा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाएगा। शासन के निर्देश मिलने पर रजिस्ट्री विभाग में सोमवार से यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
अभी एक फरवरी से नई व्यवस्था के तहत क्रेता-विक्रेता और गवाह के आधार कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद अब पैन कार्ड नंबर का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक फाॅर्म-60 भरकर रजिस्ट्री होती थी। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति के समस्त विलेखों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों की स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य कर दी गई है।
विभागीय सॉफ्टवेयर से इसका ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही रजिस्ट्री के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। एआईजी संजय दुबे ने बताया कि रजिस्ट्री में अब पैन कार्ड का भी सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी बताया जा रहा है।
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अभी एक फरवरी से नई व्यवस्था के तहत क्रेता-विक्रेता और गवाह के आधार कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद अब पैन कार्ड नंबर का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक फाॅर्म-60 भरकर रजिस्ट्री होती थी। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति के समस्त विलेखों के पंजीकरण के लिए पक्षकारों की स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य कर दी गई है।
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विभागीय सॉफ्टवेयर से इसका ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही रजिस्ट्री के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। एआईजी संजय दुबे ने बताया कि रजिस्ट्री में अब पैन कार्ड का भी सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी बताया जा रहा है।
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